मुलुंड में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज, 8 लाख से अधिक का अनाज जब्त

मुलुंड पोलिस स्टेशन के छेत्र में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। जिसका सी आर क्रमांक 173/26 के अंतर्गत धारा 3, 7, 8 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के साथ महाराष्ट्र फूड ग्रेन रेशनिंग ऑर्डर 1966, महाराष्ट्र अन्नधान्य शिधावाटप (द्वितीय) नियमन 1966, बॉम्बे शिधावाटप क्षेत्र अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश 1986, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के तहत कार्रवाई की गई है।
यह घटना 21 फरवरी 2026 को दोपहर 1:30 बजे राघवेंद्र स्वामीजी मार्ग, नाहूर गांव, मुलुंड पश्चिम मुंबई में पेश आई है जबकि 22 फरवरी 2026 को शाम 7:57 बजे मामला औपचारिक रूप से दर्ज किया गया।
शिकायतकर्ता शिधावाटप अधिकारी श्री विशाल गणपत गोसावी (उम्र 42 वर्ष) ने शासन की ओर से कानूनी शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि आरोपी क्षेत्र के राशन दुकानदारों के साथ मिलीभगत कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले सब्सिडी वाले गेहूं और चावल को अवैध रूप से खरीद,कर काला बाजार में बेचने का प्रयास किया।
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुल 8,12,349 रुपये मूल्य का माल जब्त किया है। इसमें बड़ी मात्रा में गेहूं और चावल की बोरियां तथा दो महेंद्र बोलेरो पिकअप वाहन (एमएच 04 एलई 3475 और एमएच 03 सीपी 8597) शामिल हैं।
मामले में विनोद कुमार रामकिशन चौधरी और अब्दुल कलाम खान को बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है। वहीं पियुष ठक्कर, प्रवीण गामी सहित अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
इस मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक विजय पवार कर रहे हैं, जबकि वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अजय जोशी के मार्गदर्शन में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।




